उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे देश के गरीबी एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को मदद देने के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की जाती है उन्हीं में से अब एक और नई योजना नागरिको के लिए शुरू की गई है जिसका नाम है “उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना” इस योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रमिकों मज़दूरों का पंजीकृत किया जाता है जिससे इन श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ दिया जा सके तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और इस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें.
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उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना: डिटेल्स
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना |
शुरू किया गया है | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक एवं गरीब वर्ग के नागरिक |
आवेदन | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://www.upbocw.in |
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश राज्य में श्रमिक और मजदूर वर्ग के कर्मचारियों को पंजीकृत करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है जिससे इन श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य में तरह तरह की योजनाएं शुरू की जाती है उत्तर प्रदेश में भी श्रमिकों के हित के लिए उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना शुरू की गई है जिससे इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण करके उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके.
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए श्रमिकों को आर्थिक मदद दी जाएगी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों को एक बार 12 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.
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इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 साल से 60 के बीच में होनी चाहिए आवेदन करने के बाद उन्हें एक श्रमिक कार्ड मिलेगा इसमें आवेदन आप खुद भी कर सकते हैं या आप जनसेवा केंद्र पर जाकर भी इसमें अपना आवेदन करवा सकते है.
यूपी के कौन कौन से श्रमिक रजिस्ट्रेशन के लिए है पात्र
- बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर
- छप्पर छाने वाले मजदूर
- लोहार, प्लम्बर, राजमिस्त्री
- सड़क बनाने वाले मजदूर
- इलेक्ट्रिकल काम करने वाले मजदूर
- मोजेस पॉलिश करने वाले
- हथौड़ा चलाने वाले मजदूर
- चट्टान पत्थर तोड़ने वाले,
- निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
- कुआं खोदने वाले मजदूर
- कारपेंटर का काम करने वाले मजदूर
- बाद प्रबंधन, भवन निर्माण के अधीन काम करने वाले मजदूर आदि.
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण के लिए योग्यता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है.
- उत्तर प्रदेश में श्रमिक पंजीकरण योजना में परिवार के मुखिया के नाम पर श्रमिक कार्ड बनता है.
- श्रमिकों को पिछली 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण समिति के रूप में काम किया होना जरूरी है.
- आवेदक की आयु कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष होनी चाहिए.
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों को पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक डिटेल्स
- भामाशाह कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर आदि.
उत्तर प्रदेश में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट https://www.upbocw.in पर जाना है उसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश की लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी.
- अब होमपेज पर आपको अधिनियम प्रबंधन प्रणाली की लिंक पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने लेबर एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट ओपन होगी वहाँ पर आपको अपनी भाषा चुननी है और वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी है.
- अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको Register Now के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और New Registration पर क्लिक करना है.
- उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी वो आपको भरना है उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा.
- उसके बाद लॉगिन करना है और पोर्टल के अधिनियम के तहत पंजीयन नवीनीकरण वार्षिक रिटर्न का उपयोग कर सकते हैं.
- सबसे पहले एक्ट का सेलेक्शन करना है और पंजीकरण पर क्लिक कर देना है.
- आपको आपके सामने एक नया पेज खुलेगा वहाँ पर दिए गए निर्देशों को पढ़ना है और I Have Read All Instruction Carefully पर क्लिक कर देना है और I Agree पर भी क्लिक कर दें.
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां आपको भरना है और इस फॉर्म को सेव कर लेना है अब अपना से फॉर्म का चयन करना है और उसको एडिट कर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं.
- उसके बाद Chosse फाइल में जाकर पेमेंट करना पेमेंट दो तरह से किया जा सकता है एक चालान और दूसरा ऑनलाइन.
- चालान पर क्लिक करें चालान फार्म डाउनलोड किया जा सकता है जबकि ऑनलाइन सेलेक्ट करके Proceed to Payment किया जा सकता है.
- पेमेंट करने के बाद चालान नंबर,, तारीख, बैंक का नाम भर के संगीत कर देना है इस तरह से आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं.
निष्कर्ष-
तो आज के इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना संबंधित पूरी जानकारी दी है हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं.
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