उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य की गरीबी रेखा से नीचे नियमों में यापन करने वालों और बीपीएल कार्डधारकों के परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों, विधवा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंडों को पूरा करते हुए समय विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े की शादी पर सरकार द्वारा ₹51,000 खर्च किए जाते हैं जिसमें 35,000 कन्या के बैंक में भेजे जाते हैं और 10,000 का विवाह संस्था सामग्री वर वधू के विवाह के समय तक उपलब्ध करवाई जाती है विवाह के आयोजन पर ₹6000 खर्च होते हैं पहले इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर ₹35,000 खर्च किए जाते थे जिसमें से 20,000 बेटी के अकाउंट को भेजे जाते थे अब उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 के बारे में जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें.
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उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना डिटेल्स
योजना | उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना |
शुरू की गई थी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार की बेटियां |
आर्थिक मदद | 51,000 रुपए |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह पर आर्थिक मदद देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफ़लाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को लाभ देने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ढांचा सामाजिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ही तैयार किया गया है इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 करोड़ का बजट रखा गया है अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 निर्धारित लक्ष्य 15,278 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15,268 जोड़ों की शादी पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए है.
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सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है जिसमें गरीब बीपीएल कार्ड धारक परिवार की बेटियों के विवाह पर ₹51,000 खर्च किए जाते हैं जिसमें से निराश्रिता असहाय विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना के लिए लाभ दिया जाता है उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 के अंतर्गत सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों खंड विकास अधिकारी कार्यालय नगर क्षेत्र में आवेदकों को संबंधित नगर निकायों में जमा करना होगा.
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इतने ज्यादा गरीब हैं कि इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों का विवाह करते समय बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कुछ गरीब परिवार की बेटियां होती है जो अपने विवाह के लिए भिक्षा लेने व अन्य नागरिको से उधार लेने के लिए भी मजबूर हो जाती है गरीब परिवारों को इसी की समस्या को देखते हुए अब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है.
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इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है और इसमें हर जोड़े पर सरकार द्वारा ₹51,000 खर्च किए जाते हैं जिसमें से ₹35,000 की आर्थिक मदद बेटी के बैंक अकाउंट में सीधा डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है सरकार का उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य से यही है कि इस योजना के द्वारा राज्य की गरीब बेटियों का विवाह आसानी से किया जा सके.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के लाभ
- सामूहिक विवाह योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और बीपीएल श्रेणी से संबंध रखने वाले परिवार की बेटियों को दिया जाता है.
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि बेटियों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है इसीलिए कन्या का बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हर जोड़े को ₹51,000 की आर्थिक मदद मिलती है जिसमें से 35,000 कन्या को शादी के अनुदान के रूप में दिया जाता है और 10,000 विवाह सामग्री और 6000 विवाह आयोजन पर खर्च किया जाता है.
- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 के अंतर्गत लाभान्वित होकर राज्य के सभी वर्ग के परिवार अपनी बेटियों का अच्छे से कन्यादान कर सकेंगे.
- सन् 2022 से इस योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह मेगा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे इसके लिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह का कैलेंडर भी जारी कर दिया है.
- विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है मतलब कि इस योजना के तहत होने वाले विवाह पूरी तरह से कानूनी के तौर पर होती है.
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- वर वधू की फोटो
- आय प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर आदि.
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 के लिए योग्यता
- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है.
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 साल या इससे अधिक और वर की आयु 21 साल या इससे अधिक होनी जरूरी है.
- राज्य की वे महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से असक्षम है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरी तरह से योग्य है.
- विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं.
- कन्या का बैंक अकाउंट होना जरूरी है और उसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं.
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना है.
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज ओपन हो जाएगा वहाँ पर आपको नया पंजीकरण के तहत अपनी जाति के अनुसार लिंक पर क्लिक कर देना है.
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपेन हो जाएगा फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे सादी का विवरण वार्षिक आय का विवरण बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सभी आपको फिल करना है.
- और लास्ट में Save बटन पर क्लिक कर कर देना है.
- इस तरह से आप सामूहिक विवाह योजना 2023 के अंतर्गत अपना ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं.
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राज्य की सामूहिक विवाह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- उसके बाद ‘एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड’ करना है फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां आपको भरना है और जो भी डाक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको फॉर्म के साथ में अटैच कर देना है.
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं.
- इसके अलावा अगर आप नगर क्षेत्र के निवासी हैं तो आप अपने फॉर्म को संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर देना है.
- इस तरह से आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं.
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन स्थिति कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- उसके बाद होमपेज पर ‘आवेदन पत्र की स्थिति देखें’ के लिंक पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा इस पर आपको अपना एप्लिकेशन नंबर बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना है.
- अब आपके सामने स्क्रीन पर इससे संबंधित जानकारी ओपन हो जाएगी.
संपर्क विवरण
अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं.
सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी संपर्क नंबर – 18004190001
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन संपर्क नंबर – 0522-2288861, Toll Free Number – 18001805131
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन संपर्क नंबर – 0522-2286199
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निष्कर्ष-
तो आज के इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान की है अगर आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं.