सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है जिससे वे सड़क पर वाहन चलाने योग्य हो जाते हैं देश के नागरिको को किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 18 वर्ष की आयु के ऊपर के नागरिको के लिए जारी किया जाता है.
यदि आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस 2024
डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सभी सुविधाओं को डिजिटलाइज किया जा रहा है जिससे लोगों को सभी सुविधाएं घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो सके और उन्हें दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी.
इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी सरकार द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके लिए आपको उत्तर प्रदेश परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो कि आप घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से अपने किसी भी डिजिटल यंत्र की सहायता से कर सकते हैं आवेदन करने के पश्चात आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा जिसके बाद आपको लाइसेंस प्रदान किया जाएगा.
यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप सड़क पर वाहन नहीं चला सकेंगे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है किसी भी प्रकार के वाहन होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और साथ ही उसे सड़क परिवहन नियमों का ज्ञान होना चाहिए जिससे पश्चात वह आवेदन कर सकता है आवेदन से संबंधित प्रक्रिया हम आपको आगे आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे.
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स
लेख का नाम | यूपी ड्राइविंग लाइसेंस |
किसने शुरू किया | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने |
उद्देश्य | ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | यूपी के नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://parivahan.gov.in/ |
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
- इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस
- लर्निंग लाइसेंस
- परमानेंट लाइसेंस
- हल्के मोटर वाहन केलाइसेंस
- भारी मोटर वाहन की लाइसेंस
यूपी ड्राइविंग लाइसेंसबनवाने की फीस
लर्निंग लाइसेंस | ₹30 |
टेस्ट फीस | ₹50 |
लाइसेंस रिन्यूअल | ₹250 |
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट | ₹500 |
लाइसेंस रिन्युअल लेट फीस | ₹50 |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- आवेदक सड़क परिवहन नियमों से अवगत होना चाहिए.
- परिवार की सहमति से लाइसेंस बनवाना होगा और साथ ही व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.
- आवेदक का आधार कार्ड
- पते का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- आवेदक के हस्ताक्षर
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना होग
- इसके बाद अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन से संबंधित गाइडलाइंस शो होंगे.
- गाइडलाइन्स को ध्यानपूर्वक पढ़कर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा जिसमे आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
- और फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म ओपन होगा.
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद टेस्ट स्लॉट बुकिंग के लिए आपको दिन और समय सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- इसके बाद आपने जो समय चुना था उसी दिन और समय पर आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा.
- यदि आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आपके पते पर भेजवा दिया जाएगा.
- इस प्रकार आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की प्रक्रिया
- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा.
- वहाँ के संबंधित अधिकारी से संपर्क करके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा.
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- और साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारीयों को भी दर्ज करना होगा.
- ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए फॉर्म नंबर 1A और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिएफॉर्म नंबर 1 लेना होगा.
- आपको यह फॉर्म सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
- इसके बाद उसी कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करना होगा और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.
- इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशयल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जिनमें से आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.
- और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगा.