जैसा कि आप सभी जानते हैं की सरकार द्वारा देश के नागरि को को मुफ्त में या सब्सिडी पर राशन प्रदान किया जाता है जिसके लिए उन्हें राशन कार्ड जारी किया जाता है और साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राशन की दुकान खुलवाई जाती है जिसके माध्यम से राशन का वितरण किया जाता है इन राशन की दुकानों को राशन डीलर द्वारा संचालित किया जाता है.
यदि आप भी सरकारी राशन की दुकान संचालित करना चाहते हैं और राशन डीलर बनना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के कार्यालय से संपर्क करके आवेदन पत्र प्राप्त करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके पश्चात आपको सरकार द्वारा राशन की दुकान आवंटित की जाएगी और आप अपने गांव के राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित कर सकेंगे और अतिरिक्त आय कमा सकेंगे आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको राशन डीलर बनने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसीलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
राशन डीलर बनने के जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आवेदक का आधार कार्ड
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- जिलाधिकारी/एसपी द्वारा जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट
- आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र
- आवेदक या उसकेपरिवार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसका शपथ पत्र
- ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य न होने का शपथपत्र
- पहले से कोई राशन की दुकान आवंटित न होने का शपथ पत्र
राशन बनने के लिए पात्रता
राशन डीलर बनने के लिए उम्मीदवारों को अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा जो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है
- आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए
- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए
- आवेदक का किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए
- आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए
- आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और और कम से कम ₹40,000 होने चाहिए
- आवेदक के पास पहले से किसी भी राशन की दुकान के संचालन का लाइसेंस नहीं होना चाहिए
- किसी ग्राम पंचायत में पहले से एक राशन की दुकान संचालित होने पर भी यदि राशन कार्ड धारकों की संख्या ज्यादा है तो दो सरकारी राशन की दुकानें खोली जा सकती है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं
राशन डीलर बनने के लिए आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म डाउनलोड करना होगा या फिर अपने नजदीकी खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के कार्यालय से संपर्क करना होगा.
- कार्यालय के संबंधित अधिकारी से राशन डीलर बनने के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा.
- इसके बाद ऐप्लिकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयॉं जैसे-आवेदक का नाम,पिता/पति का नाम,आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक योग्यता,स्व-सहायता समूह का विवरण,स्थानऔर अन्य व्यक्तिगत जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा.
- और साथ ही आवेदक के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के साथ अन्य दस्तावेज भी अटैच करने होंगे.
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को उसी कार्यालय के संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा.
- वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सब सही पाए जाने पर आपको राशन डीलर बनने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.
- इस प्रकार आप राशन डीलर बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे.
राशन डीलर का वेतन
किसी भी काम को करने से पहले व्यक्ति के मन में उससे मिलने वाले वेतन के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम आपको बता दें कि राशन डीलर को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है उसे सिर्फ कमीशन मिलता है जो कि हर राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकता है राशन वितरण में 75 से 80 पैसे प्रतिकिलो के हिसाब से राशन डीलरों को कमीशन दिया जाता है इसके अलावा यदि कुछ राशन बच जाता है तो उससे वह अतिरिक्त आय कमा सकते हैं.