प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): रजिस्ट्रेशन, क्लेम फॉर्म, और पात्रता

सरकार द्वारा जनता को लाभ व सुविधा प्रदान के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं चलाई जाती है जिनका उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना होता है इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई है आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपना बीमा नहीं करवा पाते क्योंकि उसके लिए उन्हें प्रीमियम के भुगतान का खर्च उठाना पड़ता है और उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते है इसलिए इस योजना के तहत लाभार्थियों को मात्र ₹20 की वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है जिससे गरीब लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और उनका स्वास्थ्य बीमा हो जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी योजना है किसी दुर्घटना के कारण यदि व्यक्ति अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं रहता इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जिसके तहत ₹20 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाता है तो इस स्थिति में उसे ₹2,00,000 तक कासुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया जाता है सिर्फ ₹20 के प्रीमियम का भुगतान कर के ₹2,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है यह बीमा योजना प्रतिवर्ष रिन्यू की जाती है और प्रति वर्ष ₹20 के प्रीमियम का भुगतान करना होता है.

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भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्‍य से इस स्‍कीम को साल 2015 में शुरू किया गया था पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ₹2,00,000 तक का बीमा कवर प्रदान करना है जिसके लिए उन्हें सिर्फ ₹20 की वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की सहायता होगी विकलांग होने की इस स्थिति में तथा बीमाधारक की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डिटेल्स

योजना का नामप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
किसने शुरू कीपीएम नरेंद्र मोदी ने
उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ₹2,00,000 तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना
लाभार्थीभारत के नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://jansuraksha.gov.in/

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्लेम तभी किया जा सकता है जब बीमा धारक की मृत्यु हो जाए या बीमा धारक अपंग हो जाए यदि बीमा धारक को किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि होती है तो इस योजना के तहत उसे बीमा कवर प्रदान किया जाता है यदि बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी,शरीर के दो अंगों के खराब होने पर या पूर्ण विकलांगता होने पर लाभार्थी को ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी,एक अंग से विकलांग होने पर या आंशिक रूप से विकलांग होने पर लाभार्थी को ₹1,00,000 प्रदान किए जाएंगे.

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था.
  • योजना से जुड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • इस योजना के तहत बीमा पॉलिसी की  अवधि 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है जिसके पश्चात समय पूरा होने के बाद आपको बीमा पॉलिसी का रिन्यूअल कराना होगा
  • यह एक सुरक्षा बीमा योजना है.
  • इस योजना के तहत सिर्फ ₹20 के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
  • बीमाधारक की मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से विकलांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा ₹2,00,000 का बीमा कवर प्रदान किया जाता है.
  • यदि बीमा धारक सिर्फ आंशिक रूप से अपंग हुआ तो इस योजना के तहत उसे ₹1,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
  • प्रीमियम का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक या बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती है.
  • इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ पर आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता है.
  • इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी.
  • आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह योजना लाभकारी है.
  • बीमाधारक की मृत्यु के पश्चात प्रदान की जाने वाली धनराशि नॉमिनी को दी जाती है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आयु प्रमाणपत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • चालू मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोस

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केतहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • इसके लिए सबसे पहले आपको जन सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • होम पेज पर आने के बाद फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपेन होगाफिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी.
  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
  • इसके बाद ऐप्लिकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
  • और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी अटैच करने होंगे.
  • इसके बाद जिंस बैंक में आपने बचत खाता खुलवाया है वहाँ जाकर संबंधित अधिकारी के पास फॉर्म जमा करना होगा.
  • इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • इसके लिए आपको उस बैंक से संपर्क करना होगा जहाँ आपने बचत बैंक खाता खुलवाया है.
  • इसके बाद वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
  • सभी प्रकार की जानकारी और दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र को भरना होगा.
  • इसके बाद बैंक में संबंधित अधिकारी के पास आवेदन पत्र जमा करना होगा.
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी शुरू कर दी जाएगी.

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