प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं लागू की जाती है जिनका उद्देश्य  आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ प्रदान करना है इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है इस योजना के तहत लाभार्थी को ₹2,00,000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढें.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आवेदन करने के 45 दिनों के बाद कंपनी द्वारा प्रीमियम शुरू कर दिया जाता है 45 दिनों के पहले इस योजना के तहत आवेदक द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता इस योजना के तहत प्रतिवर्ष (1 जून से 31मई) ₹436 मात्र ही प्रीमियम देना होगा इस योजना के तहत बीमा का प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल किया जाता है जिसमे 436 रुपये की धनराशि हर साल प्रीमियम के रूप में जमा करनी होती है.

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बीमा योजना से निकास करने के बाद दोबारा इस योजना को ज्वॉइन करने के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा और स्वास्थ्य से संबंधित सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा यदि बीमा धारक की आकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत नॉमिनी कोसरकार की तरफ से ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है यदि लाभार्थी का बैंक खाता बंद हो गया हो या प्रीमियम की राशि ज़माना की गई हो इसके अलावा लाभार्थी के 55 साल की उम्र पूरी होने पर इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई जीवन ज्योति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है आर्थिक तंगी के कारण जो लोग बीमा पॉलिसी नहीं करवा पाते इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन्हें ₹2,00,000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा जिससे आपात कालीन स्थिति उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डिटेल्स

योजना का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
किसने शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कब शुरू हुई 9 मई 2015
उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
लाभार्थी देश के 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति
आफिशियल वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ और विशेषताएं

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया.
  • इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
  • इस योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की मेच्योरिटी की उम्र 55 साल है.
  • इस योजना के तहत एनरोलमेंट पीरियड 1 जून को लेकर 31 मई तक है.
  • इस बीमा योजना का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है प्रत्येक वर्ष लाभार्थी को 436 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
  • लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी को वित्तीय सुरक्षा के रूप में ₹2,00,000 का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है
  • बीमा योजना से निकास के पश्चात इसे दुबारा ज्वॉइन करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा और स्वास्थ्य संबंधित सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा.
  • आवेदन करने के 45 दिनों के बाद ही आप इस योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं.
  • 45 दिनों के पहले किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.
  • यदि आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है या आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो इस स्थिति में आपका बीमा भी समाप्त हो जाएगा.
  • इस योजना के तहत एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही लाभ प्रदान किया जाएगा.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पात्रता

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा.

  • योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है.
  • आवेदक सरकार द्वारा लागू की गई किसी अन्य बीमा योजना के तहत लाभ ना ले रहा हो.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए

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  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • आयु प्रमाणपत्र
  • पहचान पत्र
  • चालू मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया

यदि आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताये गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आफिशियल वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ पर जाना होगा.
  • इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के आवेदन फॉर्म का पीडीएफ़ डाउनलोड करना होगा.
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को भरना होगा.
  • अपने फॉर्म को उस बैंक में जमा करना होगा जहाँ आपने बचत बैंक खाता खुलवाया है.
  • बचत खाता सक्रिय अवस्था में होना चाहिए.
  • इसके बाद सहमति पत्र और प्रीमियम राशि से ऑटो डेबिट जमा करने होंगे.
  • सहमति पत्र को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
  • इस योजना के लिए आवेदन पत्र या सहमति सह घोषणापत्र इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट से वांछित भाषा में डाउनलोड किये जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम करने की प्रक्रिया

  • पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है.
  • इसके लिए सबसे पहले पॉलिसी धारक के नॉमिनी को बैंक से संपर्क करना होगा.
  • इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद नॉमिनी को बैंक से लेनी होगी.
  • इसके बाद क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और कैंसल चेक और फोटोग्राफ जमा करनी होगी.

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद होमपेज पर फार्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद न्यू पेज पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म के ऑप्शन दिखेंगे.
  • अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

यदि आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001801111/ 1800110001 पर संपर्क कर सकते हैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा.

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