National Pension Scheme 2024: नेशनल पेंशन स्कीम लाभ, पात्रता, रिटर्न

रिटायरमेंट प्लैनिंग जिंदगी का एक बहुत ही आवश्यक पार्ट है इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम का आरंभ किया है आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इस स्कीम में संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं

National Pension Scheme
National Pension Scheme

जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?, इसका उद्देश्य लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर तो दोस्तों यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.

नेशनल पेंशन स्कीम 2024

एनपीएस एक सरकारी निवेश की स्कीम है इस स्कीम के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है इस स्कीम को 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था 2009 से यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में पेंशन खाते में योगदान देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकता है जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा व रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकता है और बची हुई राशि का रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता हैं नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों निवेश करते हैं एनपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं और बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है.

नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी

आर्टिकल किसके बारे में हैनेशनल पेंशन स्कीम
किसी ने लांच की स्कीमभारतीय सरकार
लाभार्थीभारत के नागरिक
उद्देश्यरिटायरमेंट के बाद निवेशकों को पेंशन प्रदान करना
साल2023
इस स्कीम उपलब्ध है या नहींउपलब्ध
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://www.npscra.nsdl.co.in/

नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य

नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि प्रदान करना है नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रहेंगे और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा इसकी स्कीम अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्तिथि के  हिसाब से निवेश कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे नेशनल स्कीम में दो तरह के खाते होते हैं जिसमें टायर वन और टायर टू कहा जाता है नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करके आप तार रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहेंगे.

पीएफआरडीए द्वारा आरंभ की जाएगी नेशनल पेंशन ईकेवाईसी सर्विसेस

नेशनल पेंशन स्कीम संगठित फील्ड के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ की गई है नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की दो प्रमुख योजनाएं हैं इन दोनों योजनाओं के माध्यम से असंगठित फील्ड तथा संगठित फील्ड दोनों में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है पेंशन फंड नियामक तथा विकास पाधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

  • यह सेवा शुरू करने की मंजूरी राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है ऑनलाइन ईकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी अब नागरिको को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाने के लिए तथा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार द्वारा इस ईकेवाईसी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है जिससे कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी.
  • इस प्रक्रिया से समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी आप नागरिक कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया से बच पाएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रेरित होंगे.
  • पीएफआरडीए द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण, पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, ईसाइन आधारित प्रमाणीकरण, वीडियो ग्राहक पहचान को सुगम बनाने के लिए दुरुस्त ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन निकास के उपकरण, सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन नामांकन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है. एनएसडीएल e- governance इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी बनाया गया है जोकि ग्लोबल आधार यूज़र एजेंसी के रूप में कार्य करेगी.

नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ तथा विशेषताएँ

  • इस स्कीम के निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाती जाएगी.
  • अगर आपने Annuity की खरीद में निवेश किया हैं तो आपको कर में पूरी तरह से छूट मिलेगी.
  • रु50 हजार तक की अतिरिक्त डिडक्शन सेक्शन 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती है.
  • नेशनल पेंशन स्कीम का ग्राहक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रास इनकम का 10 फीसदी का टैक्स में  डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 80CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख  है.
  • नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा रु6000 हैं.
  • यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम सीमा जितना निवेश नहीं कर पा रहा है तो आपका अकाउंट फ्रीज  कर दिया जाएगा और आपको अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए रु100 की पेनाल्टी भरनी होगी.
  • पहले इस सीमा में योगदान 10 फीसदी हुआ करता था जो कि अब सरकार ने 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है
  • यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी.
  • भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग करने का फैसला किया है.
  • नेशनल पेंशन स्कीम में निवेशकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उपलब्ध कराया जाता है जो 12 अंकों का नंबर होता है इस नंबर से निवेशक देन लेन कर सकते हैं.
  • नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकते है.

नेशनल पेंशन स्कीम के खाते के प्रकार

नेशनल पेंशन स्कीम में दो प्रकार के खाते होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है-

  • टायर 1–  इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाए जाएंगे वक्त से पहले निकाले नहीं जा सकते यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपको टायर टू अकाउंट होल्डर होना आवश्यक नहीं है जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तब ही इसके पैसे आप निकाल सकते हैं.
  • टायर 2–  इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको टायर वन का अकाउंट होल्डर होना आवश्यक है आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा कर या निकाल सकते हैं यह काउंट सभी को खुलवाना आवश्यक नहीं है.

नेशनल पेंशन स्कीम पात्रता मापदंड

  • आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है.
  • रेजिडेंट नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं.
  • स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
  • केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है.

एनपीएस के लाभार्थी

निम्नलिखित लोग इसे खाते में निवेश कर सकते हैं

  • केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी
  • राज्य सरकार के कर्मचारी
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी
  • आम नागरिक

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेक्टर

  • केंद्र सरकार
  • राज्य सरकार
  • कॉर्पोरेट
  • देश के सभी नागरिक
  • नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ एन.आर.आई द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है.

नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर प्राप्त होने वाले लाभ

  • आकर्षण बाजार से जुड़े रिटर्न
  • आसानी से पोर्टेबल
  • पेशेवर रूप से अनुभवी पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित
  • काम लागत में लाभ
  • व्यक्तियों, कर्मचारियों योएवं नियोक्ताओं के लिए टैक्स ब्रेक
  • नौकरी या पता बदलने पर दूसरा एनपीएस अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है.
  • विभाग द्वारा नेट ऐसेट वैल्यू प्रतिदिन कैलकुलेट की जाती है.

टायर II अकाउंट से लाभ

  • कोई अतिरिक्त वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क नहीं होगा.
  • ज़रूरतों के लिए दिन प्रतिदिन बचत हो सकेंगी.
  • किसी भी समय निकासी की जा सकती है.
  • किसी भी समय पेंशन खाते में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है.
  • कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है.
  • एग्जिट लोड की कोई वसूली नहीं की जाएगी.
  • अलग नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी.
  • टायर वन से अलग निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प

नेशनल पेंशन स्कीम में कहाँ निवेश किया जाएगा फंड?

  • इक्विटी
  • कॉर्पोरेट डेट
  • गवर्नमेंट सिक्योरिटी
  • अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत निवेश विकल्प

  • एक्टिव चाइस- इस विकल्प के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा खुद निवेश की राशि चुनी जाती है.
  • ऑटो चाइस- इस विकल्प के अंतर्गत निवेश की राशि पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स के आधार पर चुनी जाती है.

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर लाभ

  • आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1) के अंतर्गत खाताधारक को कर लाभ प्रदान किया जाएगा जिसकी सीमा सेक्शन 80CCE के अंतर्गत डेढ़ लाख रुपए है.
  • यदि लाभार्थी द्वारा रु50,000 तक का निवेश किया जाता है तो इस स्थिति में अतिरिक्त कटौती का विकल्प उपलब्ध है यह विकल्प आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1B) के अंतर्गत उपलब्ध है.
  • यह कर लाभ प्राप्त करने के लिए खाताधारक द्वारा ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट प्रस्तुत की जा सकती है.

नेशनल पेंशन स्कीम जरूरी दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज नेशनल पेंशन स्कीम के नामांकन के लिए आवश्यक है

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट
  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फार्म

नेशनल पेंशन स्कीम की अपडेट्स

2018 में भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो कि कुछ इस प्रकार है-

  • पहले नेशनल पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को 10% का योगदान करना होता था जो कि बढ़ाकर 14% कर दिया गया है.
  • 60% राशि को कर मुक्त कर दिया गया है.
  • अब कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि उनके द्वारा पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फंड में निवेश किया जाएगा.
  • केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फंड में अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकते हैं.

नेशनल पेंशन स्कीम से विड्रोल कैसे करें?

  • यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम से विड्राल करना चाहते हैं तो आपको विड्रोल ऐप्लिकेशन पीओपी को सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट करनी होगी विड्रॉल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी.
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
  • एक कैंसिल चेक

नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खोजना होगा.
  • अब आपको पीओपी से सस्क्राइब फार्म लेना होगा.
  • आपको इस सस्क्राइबर फॉर्म मैं पूछी गई सभी जानकारियां ध्यान से पूर्वक भरनी होगी आप सब्सक्राइब फॉर्म यहाँ दी गई लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं.
  • अब आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको इस फर्म का पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में सबमिट करना होगा आपको इस फॉर्म में केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं.
  • जब आप आवेदन करें तो आपको अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करानी होगी इसके लिए आपको इन्स्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमें आपकी पेमेंट की डीटेल्स होगी.

ऑनलाइन प्रक्रिया

टायर वन-

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रिब्यूशन ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा.
  • रजिस्ट्रेशन फार्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दर्ज करनी होगी जैसे कि एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस ऑफ एप्लिकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि और अकाउंट टाइप में टायर ओन्ली सेलेक्ट कीजिए.
  • अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपके सामने कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फार्म खुलकर आएगा इसमें सभी आवश्यक जानकारियां जैसे कि एक्नालेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इमेल एड्रेस, आदि भरना होगा.
  • अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने एक ई- साइन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सारी आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

टाइप पर वन और टाइप टू

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा.
  • होम पेज पर आपको ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना होगा.
  • जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आएगा.
  • इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करनी होंगी जैसे कि एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस ऑफ एप्लिकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि और अकाउंट टाइप में टायर वन और टायर टू सलेक्ट कीजिए.
  • अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी आवश्यक जानकारियां जैसे कि एक्नालॉजीमेंट नंबर, एक्नालेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि भरिए.
  • इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने एक ई- साइन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रिब्यूशन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • जब आपको कंट्रीब्यूशन में लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने कंट्रिब्यूशन फॉर्म खुल कर आएगा जिसमे आपको अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोर्ड, आदि दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको वेरीफाई पीआरएएन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके पेमेंट करने के लिए मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • इस प्रकार आप कंट्रिब्यूशन कर पाएंगे.

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट के आधार से लिंक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होमपेज पर आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन करना होगा.
  • इसके बाद आपको अपडेट डीटेल्स के सेक्शन में जाना होगा.
  • अब आपको अपडेट आधार/ एड्रेस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपके आधार कार्ड पर पंजीकरण मोबाइल नंबर का एक ओटीपी आएगा.
  • आपको यह ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा.
  • अब आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आपका आधार आपके एनपीएस अकाउंट से लिंक हो जाएगा.

नोट– नए ग्राहक अपना एनपीएस खाता खोलते समय भी अपने आधार को एनपीएस खाते से लिंक कर सकते हैं इसके लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इसके पश्चात उन्हें  अपना आधार नंबर दर्ज करें जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको ओटीपी, ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा इस प्रकार आप नया खाता खोलते समय ही आपने अकाउंट के आधार से लिंक कर सकेंगे.

टायर टू ऐक्टिवेशन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको टायर टू एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया होम खुलकर आएगा जिसमे आपको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेटा ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आप को ई-साइन फॉर्म भरना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप टियर टू ऐक्टिवेट करवा पाएंगे.

पीएफएम वाइज एनएवी सर्च करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको पीएमएफ वाइज NAV सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको पीएफएम का चयन करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको गो के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप पीएफएम वाइज एनएवी सर्च कर सकेंगे.

FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन सबमिट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • इसके पश्चात् आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प क्लिक करना होगा
  • अब आपको FATCA Self – Certification विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको सबमिट ऑनलाइन FATCA Self Certification के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा
  • इस पेज पर आपको पैन कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

एनपीएस के एंटिटी देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात को एंटिटीज इन एनपीएस के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.
  • इस पेज पर आप एंटिटीज देख सकेंगे.

कॉपरस कैलकुलेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • इसके पश्चात् आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने न एक नया पेज खुलकर आएगा.
  • इस पेज पर आपको कॉरपस कैलकुलेटर के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.
  • इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होमपेज पर आपको एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.
  • इस पेज पर आप एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित जानकारी देख सकेंगे.

नजदीकी ट्रस्टी बैंक ब्रांच ढूँढने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा.
  •  इसके पश्चात आपको फाइंड योर नियरेस्ट ट्रस्टी बैंक ब्रांच के विकल्प को क्लिक करना होगा.
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे बैंक की सूची आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी.

नजदीकी एनएलसीसी ढूँढ़ने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको फाइंड योर नियरेस्ट एनएलसीसी के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे नजदीकी एनएलसीसी की सूची आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी.

सीआरए एफसी ढूँढने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • इसके पश्चात् आपको फाइंड योर नेयरेस्ट सी आर एफ सी के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.
  • इस पेज पर आपको अपने सिटी का चयन करना होगा.
  • इसके बाद आपको गो के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

D- Remit VID Generation करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको D-Remit VID Generation के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें पूछी गई जानकारी जैसे कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप D- Remit VID Generation कर पाएंगे.

एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट ऑन ईमेल के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपके सामने एक नया फॉर्म खुल कर आएगा जिससे आपको अपना पीआरएएन नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा.

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको लॉगिन के टैब पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको कैटेगरी का चयन करना होगा.
  • इसके पश्चात आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल कर आएगा.
  • आप कुछ लॉगिन फार्म में पूछी गई जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे.

एनपीएस ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल एप स्टोर खोलना होगा.
  • अब आपको सर्च के बटन में एनपीएस बाय एनएसडीएल e- gov दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपके सामने एक सूची खुलकर आएगी.
  • आपको इस सूची में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके इन्स्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप एनपीएस ऐप डाउनलोड कर पाएंगे.

Grievance दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होमपेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के टैब पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके लॉज ग्रीवेंस इन्क्वायरी के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.
  • आपको इस पेज से अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा.
  • इससे पश्चात आपके सामने grievance फॉर्म खुल कर आएगा.
  • आपको इस फॉर्म से पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • इसके पश्चात् आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप grievance दर्ज कर पाएंगे.

Grievance स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के टैब पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको लॉज ग्रीवेंस/ इन्क्वायरी के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको ट्रैक योर ग्रीवेंस इन्क्वायरी पर सेक्शन में जाना होगा.
  • अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना रिफरेंस नंबर दर्ज करना होगा.
  • अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा.

अपनी नजदीकी पॉप- एसपी ढूँढने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपका फाइंड योर नियरेस्ट पी ओ पी एस पी के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपने राज्य का चयन करना होगा.
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा.
  • आपकी नजदीकी पॉप- एसपी से संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
  • Annuity कैलकुलेट करने की प्रक्रिया
  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको एन्युटी कैलकुलेटर के लिंक पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें पूछी गई जानकारी जैसे कि आप की डेट बर्थ, जेंडर कैप्चा कोड, एन्युटी फ्रीक्वेंसी आदि दर्ज करना होगा.
  • अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.

PRAN कार्ड स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको ट्रैक पीआरएएन कार्ड स्टेट के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • PRAN कार्ड स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा.

पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेट देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपका PRAN एप्लीकेशन स्ट्रेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा इसमें आपको कैटेगरी का चयन करना होगा.
  • अब आपकी पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • इसके पश्चात आप को सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा.

रजिस्ट्रेशन पर कंट्रिब्यूशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
  • होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रिब्यूशन स्टेट के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको रिसिप्ट नंबर तथा कैप्चा कोर्ड दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात् आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा.

Contact Us

  • सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा इस होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस का ऑप्शन दिया दिखाई देगा.
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको कांटेक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी.

Helpline Number

हमने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहें हैं तो आप हेल्पलाइन नम्बर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है हेल्पलाइन नंबर 1800110069 है.

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