Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana Rajasthan: सरकार द्वारा किसानों को लाभा देने करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान शुरू की गई है इस योजना के द्वारा राज्य के किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के किसानों को मिनीकिट के द्वारा भी लाभ प्रदान किया जाएगा क्योंकि खेती करने के लिए किसानों को सबसे अधिक बीज की जरूरत होती है और कई किसान ऐसे होते हैं जो बीज खरीदने में असमर्थ होते हैं ऐसे कमजोर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए आरएसएससी से निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सकें अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं और खेती करने के लिए निशुल्क बीज का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह लेख सही से अंत तक पढ़ना होगा.
Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान आरम्भ की गई है इस योजना के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों को लाभान्वित करने के लिए लक्ष्य दिया जाता है कृषि विभाग द्वारा 30 से 50 किसानों का समूह बनाया जाता है ताकि वह आपसी सहयोग से खेती कर सकें कृषि विभाग द्वारा किसान समूह को सेलेक्ट किया जाता है इन सभी किसानों को आरएसएससी से नि:शुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं बुवाई के बाद किसान समूह के सभी किसानों को सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है यह प्रशिक्षण किसान समूह को तीन चरण में दिया जाता है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर जिसके बाद किसान समूह द्वारा बीज उत्पादन करके विक्रय किया जा सके इसके अलावा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को बीज के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि राज्य के किसान बिना किसी परेशानी के अपनी खेती कर आत्मनिर्भर और खुशहाल बन सके.
राजस्थान मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
विभाग | कृषि विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए 50% तक अनुदान उपलब्ध कराना |
अनुदान | 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध |
राज्य | राजस्थान |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान का उद्देश्य
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि विभाग द्वारा राज्य के लघु एवं सीमान्त सामान्य किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए 50% तक अनुदान उपलब्ध कराना है इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को निशुल्क मिनीकिट प्रदान करना है ताकि राज्य के किसान अपने खेतों में बीज का उत्पादन कर खुशहाली एवं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए और उन्हें अपने खेत में उपयोग के लिए बीज उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके इस योजना का लाभ प्राप्त कर किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सकेंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी.
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किसानों को 50% तक का मिलता है अनुदान
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाता है राज्य के लघु और सीमांत किसानों को इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा 50% तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाते हैं वहीं सामान्य किसानों को 25% अनुदान पर बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है इसके अलावा खाद, दवा और कृषि यंत्र भी प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दिया जाता हैं यह अनुदान अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के माध्यम से 2 लाख से अधिक किसानों को लाभ प्रदान किया जा चुका है अब तक इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 46, 326 क्विंटल बीज का निशुल्क वितरण किया जा चुका है.
कैसे मिलेगा निशुल्क बीज
मुख्यमंत्री वी स्वावलंबन योजना के तहत राज्य के किसानों को राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल परमिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अनुसार सरकार द्वारा बीजों की निशुल्क मिनीकिट दी जाती है सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले बीजों की मिनीकिट के लिए फसल के बीजों का चयन कर राजस्थान के अलग अलग इलाकों की मिट्टी और जलवायु के आधार पर किया जाता है ताकि राज्य के किसानों को कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जा सके और उन्हें अपने उपयोग के लिए बीज उत्पादन करने हेतु प्रेरित किया जा सके एक किसान परिवार के केवल एक महिला सदस्य को ही मिनीकिट दी जाती है चाहे भूमि महिला के पति, पिता या ससुर के नाम से क्यों ना हो मिनी किट का लाभ महिला सदस्य के नाम से ही दिया जाता है.
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मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का लाभ एससी, एसटी छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है.
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने करने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है.
- इस योजना के तहत राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल परमिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अनुसार किसानों को निशुल्क मिनीकिट का लाभ मिलता है.
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को 50% तक का अनुदान बीज पर उपलब्ध कराया जाता है.
- इसके अलावा सामान्य किसानों को 25% अनुदान भी मिलता है.
- कृषि विभाग राजस्थान द्वारा किसानों को आरएसएससी से निशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं.
- अब तक इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 46, 326 क्विंटल बीज का निशुल्क वितरण किया जा चुका है.
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे किसान बीज उत्पादन करते बीजों का विक्रय कर सके.
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान 2024 के माध्यम से राज्य में 2 लाख से अधिक किसानों को लाभ दिया गया है.
- किसान इस योजना के द्वारा से अपने खेत में बीज का उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं.
- ये योजना अपने उपयोग के लिए बीज उत्पादन करने हेतु किसानों को प्रेरित करने में काफी मदद भी करेगी.
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ राज के अनुसूचित जनजाति लघु एवं सीमांत किसानों को प्राप्त होगा.
- निशुल्क मिनीकिट प्राप्त करने के लिए आवेदक ने तीन वर्ष में मिनीकिट कार्यक्रम में लाभ प्राप्त नहीं किया हो.
- मिनीकिट प्राप्त करने के लिए केवल महिला कृषक ही पात्र होगी.
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र जाना होगा.
- वहाँ जाकर आपको इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सही भरना होगा.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा.
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वही जमा कर देना होगा जहाँ से आपने प्राप्त किया था.
- इस प्रकार मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- आवेदन सत्यापित होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रधान कर दिया जाएगा.
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की संपूर्ण जानकारी दी है आशा है आपको जानकारी पसंद आयी होगी इससे संबंधित प्रश्नों की जानकारी के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही इसी तरह के और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं.