सरकार द्वारा जनता को लाभ व सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं शुरू की जाती है जिनका उद्देश्य नागरिको को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है.
जिसके तहत देश के नागरिको को बाजार से कम मूल्य पर खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं यदि आप भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा यदि आवेदन प्रक्रिया में आपपात्र पाए गए तो आपको भी इस योजना के तहत सब्सिडी पर खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाएंगे आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको एनएफएसए में नाम जुड़वाने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
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खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिको को सब्सिडी पर राशन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू किया है जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार देश के नागरिको को खाद्य पदार्थ के रूप में गेहूं, चावल, दाल,चना, चीनी आदि प्रदान किया जाता है जोकि बाजार से कम मूल्य पर नागरिको को प्राप्त होता है इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास राशन कार्ड होता है राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जुड़वाना होगा आगे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको संबंधित प्रक्रिया से अवगत कराएंगे.
खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कम मूल्य पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है जिससे उन्हें भोजन के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इस योजना के तहत सभी गतिविधियों को ऑनलाइन किया गया है जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे उनके धन और समय की बचत होगी और साथ ही कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी.
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक के परिवार का कोई भी व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- वोटर आइडी कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
एनएफएसए में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के कार्यालय से ऐप्लिकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा या फिर इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद एनएफएसए में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंटआउट निकलवाना होगा.
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- और फॉर्ममें आवेदक के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के साथ अन्य सभी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे.
- इसके बाद ऐप्लिकेशन फॉर्म को खाद्य एवं रसद विभाग आपूर्ति विभाग के संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा.
- वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के पश्चात आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा और आपको लाभ प्रदान किया जाएगा.
- इस प्रकार आप अपना नाम एनएफएसए में जुड़वा सकेंगे.