यूपी में ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, जानें पूरी जानकारी

How to get EWS certificate in UP: आप सभी लोगों ने आरक्षण का नाम तो जरूर सुना होगा ये उन लोगों के लिए लाया गया था जब निम्न वर्ग से आते हैं पहले आरक्षण का लाभ सिर्फ एससी एसटी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को ही मिलता था और इसी वजह से सामान्य वर्ग में व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलता था लेकिन अब सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों उसको देखते हुए नई आरक्षण प्रणाली को शुरू किया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के सभी व्यक्तियों को 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको EWS सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी जानकारी देंगे.

How to get EWS certificate in UP
How to get EWS certificate in UP

EWS सर्टिफिकेट डिटेल्स

शुरू किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा
लाभार्थी कम आय वर्ग के नागरिक
आरक्षण का प्रतिशत 10%
आवेदन माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/

    

ईडब्ल्यूएस (EWS) क्या है?

उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस (EWS) सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है इसे साल 2019 से शुरू किया गया था इस बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी साल 2019 को पास किया गया था और और गुजरात इस कानून को 14 जनवरी 2019 को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया.

Cane UP- यूपी गन्ना पर्ची कैलेंडर 2023 ऑनलाइन कैसे देखें?

सरकार के सेवाओं में सीधी भर्ती और सिविल पदों में 10% आरक्षण देने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना को शुरू किया गया है जो नागरिक एससी, एसटी, ओबीसी जैसे किसी अन्य आरक्षण योजना के तहत नहीं आते हैं वही इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं.

EWS सर्टिफिकेट इलिजिबिलिटी क्या रखी गई है?

EWS का पूरा नाम कितना होता है ये एक प्रकार की आरक्षण उप श्रेणी है जिसके अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के जो नागरिक गरीब हैं या जिनकी आय 8 लाख रुपये सालाना से कम है उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाता है.

EWS सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज

EWS एप्लीकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज उनके नियम और विनिमय के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है इसलिए अगर आपके पास नीचे ही बताए गए सभी दस्तावेज है तभी आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से मिले इसके अलावा कुछ बेसिक दस्तावेज भी यहाँ पर ज़रूरी होते हैं जो कुछ इस प्रकार है-

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक कथन
  • बीपीएल कार्ड
  • आय प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
  • हलफनामा या स्वघोषणा
  • और अन्य मांगे गए दस्तावेज आदि.

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए भारतीय राज्यों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

  • सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट की ई डिस्ट्रिक्ट पर जाना है और यूपी EWS Certificate PDF डाउनलोड करना है आप लिंक पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
  • डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियां आपको भरना है
  • उसके बाद आपको अपना एक फोटो लगाना है और जरूरी दस्तावेज अटैच करने है
  • उसके बाद तहसील या ब्लॉक अधिकारी को EWS सर्टिफिकेट जमा कर देना है
  • ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अपडेट जानने के लिए आप अपने किसी नजदीकी सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं
  • ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और ये आपके राज्य पर निर्भर करता है

उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन की लिस्ट कैसे देखें?

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होती है?

आर्थिक रूप से कमजोर है और निम्न वर्ग EWS Certificate Validity उस राज्य पर डिपेंड करती है जहाँ पर लाभार्थी आरक्षण के लिए आवेदन करते हैं इसके अलावा इसकी वैधता खत्म हो जाने के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपना अंतनी होती है जो आप नया आवेदन करते समय अपनाते हैं.

कुछ जरूरी प्रश्नोत्तर:-

EWS का पूरा नाम क्या है?

EWS का पूरा नाम Economic Weaker Section होता है.

क्या ओबीसी या अन्य जाति के व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, अगर आप योग्य नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल उन्हीं व्यक्तियों का बनाया जाता है जो केवल सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं.

यूपी में EWS सर्टिफिकेट बनवाने में कितना समय लगता है?

हमारे उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा एक से दो हफ्ते में बन जाता है लेकिन कभी कभी सरकारी छुट्टियां और अधिकारियों की अनियमितताओं की वजह से इसमें ज्यादा समय लग सकता है.

EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाए?

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने तहसीलदार कार्यालय या जारी करने वाले प्राधिकारी या किसी पास के सीएससी सेंटर में जाकर जरूरी दस्तावेज जमा किए बनवा सकते हैं.

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितने रुपये लगते हैं?

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक लगते हैं.

Leave a Comment