Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana: सरकार द्वारा जनताके कल्याण के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं लागू की जाती है इनका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिको को लाभ और सुविधा प्रदान करना है योजनाओं के माध्यम से सरकार देश के ग्रामीण नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है और उनकी आय में भी वृद्धि होती है.
इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत बेरोजगार लोगों कोरोजगार प्रदान किए जाएंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए इसआर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है इस योजना के तहत सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगेजिसके लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे यह योजना देश की अर्थव्यवस्था के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगी जिन लोगों की नौकरी कोरोना महामारी की वजह से चली गयी थी उन सभी लोगों को और भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत लोगों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा.
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्यबेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनके जीवन को सरल बनाया जा सकेगा देश के सभी नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे साथ ही इस योजना के तहत उन लोगों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा जिनका रोजगार कोरोना महामारी की वजह से चला गया था.
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना डीटेल्स
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना |
किसने शुरू की | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
कब शुरू हुई | 12 नवंबर 2020 |
योजना की अवधि | दो वर्ष |
लाभार्थी | नए कर्मचारी |
उद्देश्य | बेरोज़गारों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.epfindia.gov.in/ |
किन्हें मिलेगा पीएम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभ
पीएम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिया जाएगा जिनका रोजगार कोरोना महामारी के वजह से चला गया था और जिनकी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो यह ईपीएफओ मेंबर अकाउंट ना हो जिन लोगों का वेतन ₹15,000 से भी कम है उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा.
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के महत्वपूर्ण तथ्य
- इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है.
- इस योजना के तहत जिन कर्मचारियों का वेतन ₹15,000 से कम है उन्हें भी लाभ दिया जाएगा.
- इस योजना के समाप्त होने उससे पहले ईपीएफओ द्वारा तीन महीने के अंदर योजना का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया जाएगा.
- इस योजना के तहत होने वाला खर्च ईपीएफओ द्वारा स्वयं उठाया जाएगा.
- मूल्यांकन की रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को भेजी जाएगी.
- प्रत्येक महीने ईपीएफओ द्वाराश्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कि मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.
- यह योजना ईपीएफओ की निगरानी में संचालित होगी.
- इसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से लाभार्थियों की पात्रताओं को परिभाषित किया जाएगा.
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के लाभ और विशेषताएं
इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बेरोज़गारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा.
- योजना का लाभ दो वर्ष तक प्रदान किया जायेगा.
- इस योजना के तहत उन कर्मचारियों को उनके वेतन का 12% सरकार द्वारा भविष्य निधि में जमा किया जाएगा जो 1000 से अधिक कर्मचारियों की क्षमता वाली संस्थाओं में कार्यरत हैं.
- जिन संस्थानों मेंएक ह़जार से कम कर्मचारी हैं उन संस्थानों के कर्मचारियों कोउनके वेतन के हिस्से का 12% और संस्था के हिस्से का 12% टोटल 24% भविष्यनिधि में जमा किया जाएगा.
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है.
- ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार प्रदान करना चाहती है तो उसे इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
- इस योजना के तहत संस्था और कर्मचारियों दोनों को लाभ प्रदान किया जाएगा.
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत प्रतिष्ठानों के लिए पात्रता मापदंड
- ईपीएफओ के साथ पंजीकृत संस्थाएँ यदि कर्मचारियों की नियुक्ति करती है तो उन्हें लाभ मिलेगा.
- 50 कर्मचारी या इससे अधिक वाले संस्थानोंकोपांच नए कर्मचारी नियुक्त करने पर लाभ दिया जाएगा.
- 50 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को दो नए कर्मचारी नियुक्त करने पर लाभ दिया जाएगा.
पीएम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कर्मचारियों की पात्रता
- इस योजना के तहत उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है.
- वे कर्मचारी जिनके पास आधार सीडेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है.
- वे कर्मचारी जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच नियुक्त हुए है.
योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार
- आय प्रमाणपत्र
- कर्मचारी का ईपीएफओ के तहत पंजीकरण
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोट
पीएम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भविष्य निधि ईपीएफओ के तहत पंजीकरण कराना होगा इस योजना के तहत एंप्लॉयर और एंप्लॉयी दोनों आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
एम्प्लॉई के लिए आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना के तहत आवेदन के लिए सबसे पहले आपको पीएम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर सर्विस सेक्सन के तहत एंप्लॉयीज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- उसके बाद रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारियां को दर्ज करना होगा.
- इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार एम्प्लॉई इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे.
एम्प्लॉयर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया
- एंप्लॉयर्स को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस योजना की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद होमपेज पर सर्विसेज सेक्शन के तहत एम्प्लॉयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर इस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- यदि आप श्रम सुविधा पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है तो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन कर सकते हैं.
- किंतु यदि आप नए यूज़र हैं और इस पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहे है तो इसके लिए आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद पंजीकरण फॉर्म ओपन होगा जिसमें पूछी गईसभी जानकारियां दर्ज करनी होंगी.
- इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस तरह एम्प्लॉयर्स इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.
ईपीएफओ ऑफिस लोकेट कैसे करें
- इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद होमपेज पर सर्विसेज सेक्शन के तहत लोकेटेड ईपीएफओ ऑफिस के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना राज्य और जिला सलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रक्रिया को करके आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
ग्रीवेंस कैसे दर्ज करें
- इसके लिए सबसे पहले आपको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद होमपेज पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद क्लिक हियर टु साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद लॉज ग्रीवेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज ओपेन होगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस तरह आप इस योजना के तहत ग्रीवेंस दर्ज कर सकेंगे.
ग्रीवेंस स्टेटस कैसे चेक करें
- इसके लिए सबसे पहले आपको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ऑफीशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद होमपेज पर व्यूस स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ग्रीवेंस स्टेटस चेक कर सकेंगे.
कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे देखें
- इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसकेबाद होमपेज पर डायरेक्टरी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आप संबंधित जानकारी देख सकेंगे.
यदि आप प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इसे संबंधित शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1800118005पर संपर्क कर सकते हैं आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा.