सरकार द्वारा जनता को लाभ व सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं शुरू की जाती है जिससे देश के नागरिको की आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा की जा सके इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा देश के उन नागरिको के लिए जो शारीरिक रूप सेडिसेबल है,
विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत देश के विकलांग नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको विकलांग पेंशन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
विकलांग पेंशन योजना 2024
भारत की केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को देश के विकलांग लोगों के लिए शुरू किया गया है जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में ₹500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम सेमासिक, त्रैमासिक या अर्ध वार्षिक रूपमें प्रदान की जाएगी जिसका खर्चा राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उठाएंगे प्रत्येक राज्य के हिसाब से सहायता राशि अलग अलग प्रदान हो सकती है यदि आप भी फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार है और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करना होगा इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे जिसके पश्चात यदि आप पात्र होंगे तो आपको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराएंगे.
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के विकलांग नागरिको के मनोबल को बढ़ाना है साथ ही उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को सरल बनाना है जिसके लिए उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिससे आपके समय और धन की बचत होगी और साथ ही फर्जी लाभार्थियों से बचा जा सकेगा.
विकलांग पेंशन योजना 2024 डिटेल्स
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
---|---|
किसने शुरू की | केंद्र सरकार ने |
उद्देश्य | देश के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | भारत के विकलांग नागरिक |
सहायता राशि | ₹400 से ₹500 प्रतिमाह |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रकार | ऑनलाइन |
विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- भारत की केंद्र सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिको के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है.
- विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि के खर्च का वहन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर करेगी.
- प्रत्येक राज्य के हिसाब से सहायता राशि अलग अलग हो सकती है.
- विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमान ₹400 से ₹500 पेंशन प्रदान की जाएगी जिसमें से ₹200 की धनराशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा.
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी.
- देश के जो विकलांग लोग शारीरिक स्थिति सही न होने के कारण कार्य नहीं कर पाते और आर्थिक तंगी का सामना करते हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा जिससे वे अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकेंगे.
- विकलांग नागरिको को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
- इस योजना के तहत आवेदन करके देश के विकलांग नागरिक योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 18-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक शारीरिक रूप से कम से कम 40% डिसेबल होना चाहिए.
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और साथ ही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न प्राप्त कर रहा हो.
- आवेदक का आधार कार्ड
- डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- बर्थ सर्टिफिकेट
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट साइजफोटोग्राफ
विकलांग पेंशन योजना आवेदन फार्म में दर्ज की जाने वाली जानकारियां
- आवेदक का नाम
- पति या पिता का नाम
- जेंडर
- पिनकोड
- पता
- कैटेगरी
- डेट ऑफ बर्थ
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- वोटर आईडी कार्ड नंबर
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाणपत्रसंख्या
- बीपीएल कार्ड संख्या
- डिसेबिलिटीपरसेंटेज
- डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट संख्या
- डिसेबिलिटी का प्रकार
- परिवार की वार्षिक आय की डिटेल्स
- आवेदक की फोटो
- हस्ताक्षर आदि
विकलांग पेंशन की राज्यवार आधिकारिक वेबसाइट की सूची
राज्य | पोर्टल लिंक |
आंध्र प्रदेश | यहां क्लिक करें |
असम | यहां क्लिक करें |
अरुणाचल प्रदेश | यहां क्लिक करें |
बिहार | यहां क्लिक करें |
चंडीगढ़ | यहां क्लिक करें |
छत्तीसगढ़ | यहां क्लिक करें |
दिल्ली | यहां क्लिक करें |
गुजरात | यहां क्लिक करें |
हिमाचल प्रदेश | यहां क्लिक करें |
हरियाणा | यहां क्लिक करें |
झारखंड | यहां क्लिक करें |
कर्नाटका | यहां क्लिक करें |
केरला | यहां क्लिक करें |
मध्य प्रदेश | यहां क्लिक करें |
महाराष्ट्र | यहां क्लिक करें |
उड़ीसा | यहां क्लिक करें |
पंजाब | यहां क्लिक करें |
राजस्थान | यहां क्लिक करें |
तमिल नाडु | यहां क्लिक करें |
सिक्किम | यहां क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश | यहां क्लिक करें |
उत्तराखंड | यहां क्लिक करें |
गोवा | यहां क्लिक करें |
वेस्ट बंगाल | यहां क्लिक करें |
तेलंगाना | यहां क्लिक करें |
विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कैसे करें
- इसके लिए सबसे पहले आपको उस राज्य की विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ के आप निवासी हैं.
- ऑफ़िशियल वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद अप्लाई फॉर विकलांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज पर ऐप्लिकेशन फॉर्म ओपेन होगा जिसमें पूछी गई जानकारियां दर्ज करनी होंगी.
- और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.