Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana:- सरकार द्वारा जनता लाभव सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं शुरू की जाती है जिनका उद्देश्य नागरिको की आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा करना होता है इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई हैजिसे 24 फरवरी 2021 को लागू किया गया है जिसके तहत उन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगीजिनके साथ खेती करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हुई हो, तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाएगा जिन्हें खेती करते समय किसी भी प्रकार कीशारीरिक क्षति जैसे- आंशिक विकलांगता या स्थायी विकलांगता, मृत्यु, गंभीर चोट पहुंची हो राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत लाभार्थियों को ₹5000 से लेकर ₹2,00,000 तक की आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि किसान को शारीरिक रूप से कितनी क्षति पहुंची हैइस योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा जिससे पश्चात् पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जोकि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी किसान के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी.
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 का उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य उन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी खेती करते समय मृत्यु हो गई होया आंशिक/स्थायी विकलांगता हो गयी हो इस योजना के माध्यम से शारीरिक रूप से असक्षम किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे और साथ ही अपनी चिकित्सा भी करवा सकेंगे जिसके लिए उन्हें किसी और से आर्थिक सहायता नहीं लेनी पड़ेगी और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 डिटेल्स
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
किसने शुरू की | राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने |
उद्देश्य | खेती की गतिविधियों के समय दुर्घटना होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
सहायता धनराशि | ₹5000 से ₹2,00,000 तक |
ऑफ़िशियल वेबसाइट | अनुपलब्ध |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
किन परिस्थितियों में कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि इस बात पर निर्भर करती है कि खेती की गतिविधियों के समय किसानों को शारीरिक रूप से कितनी क्षति पहुंची है अलग अलग प्रकार की घटनाओं के लिए अलग अलग आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो कि निम्नलिखित है-
- यदि कृषि गतिविधियों के समय किसान की मृत्यु हो जाती है तो ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जोकि किसान के परिवार का कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है.
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत यदि किसान को दो अंगों में विकलांगता हो जाती है तो उसे ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- इस योजना के तहत यदि किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या फिर किसान कोमा में चला जाता है तो उसे ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- दुर्घटना की वजह से यदि किसान केसिर के पूरे बालेकाडी स्कैल्पिंग होता है तो उसे ₹40,000 और यदि कुछ हिस्से के बालों काडी स्कैल्पिंग होता है तो उसे ₹25,000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी.
- किसान को दुर्घटना के समय यदि एक अंग में विकलांगता आती है तो उसे ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- इस योजना के तहत किसान की चार उंगलियां कट जाने पर₹20,000, तीन उंगलियां कट जाने पर ₹15,000, दो उंगलियां कट जाने पर ₹10,000,और एक ऊँगली कट जाने पर ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत यदि दुर्घटना के कारण किसान को किसी अंग में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत लाभार्थी के न होने पर लाभ की धनराशि किसे मिलेगी?
- लाभार्थी के पति/पत्नी को
- लाभार्थी के पति/पत्नी की अनुपस्थिति में उनके बच्चों को
- लाभार्थी के पति/पत्नि और बच्चे की अनुपस्थिति में उनके माता पिता को
- लाभार्थी के पति/पत्नी, बच्चे या फिर माता-पिता की अनुपस्थिति में उनके पौत्र और पौत्री को
- लाभार्थी का कोई भी रिश्तेदार न होने की स्थिति में उसकी अविवाहित/विधवा बहन को
- लाभार्थी द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी को
- आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर लाभार्थी के परिवार का कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान सीएम कृषक साथी योजना का शुभारंभ किया गया है.
- इस योजना के तहत उन किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिनकी खेती करते समय मृत्यु हो गई हो या वे शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं.
- इस योजना के तहत पात्र किसानों को ₹5000 से लेकर ₹2,00,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- आर्थिक सहायता लाभार्थी को उसका इलाज कराने के लिए प्रदान की जाएगी.
- इस योजना के तहत पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में लाभ उसके उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाएगा.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को 6 महीने के अंदर ही आवेदन करना होगा जिसके पश्चात लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा.
- किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिससे उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
- 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के बीच के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा.
- यदि किसान ने आत्महत्या की है या फिर उसकी मृत्यु किसी प्राकृतिक वजह से हुई है तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा.
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के तहत पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- योजना के तहत सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही लाभ दिया जाएगा जो विकलांग हो गए हैं याजिनकी मृत्यु हो गई है.
- इस योजना के तहत लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार का व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता हैएक परिवार में पति/पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं.
- लाभार्थी की आयु 5वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही किसान को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा.
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- मृत्यु प्रमाण पत्रया पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- आयु प्रमाणपत्र
- एफआईआर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- शारीरिक रूप से विकलांग होने पर मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीरें
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- हेयरडीटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के तहत आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करना होगा.
- कार्यालय के संबंधित अधिकारी से मिलकर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
- एप्लिकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे.
- इसके बाद ऐप्लिकेशन फॉर्मकोउसी कार्यालय के संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा.
- वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यदि आप पात्र होंगे तो आपको इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा.
- इस प्रकार आप राजस्थान सीएम कृषक साथी योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे.