Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं चलाई जाती है जिनका उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना होता है इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की शुरुआत की गई है आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपना बीमा नहीं करवा पाते क्योंकि उसके लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है इसलिए इस योजना के तहत सरकार द्वारा मात्र ₹12 की वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है जिससे गरीब लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और उनका स्वास्थ्य बीमा हो जाता है.
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी योजना है किसी दुर्घटना के कारण जब व्यक्ति अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं रहता इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदानकीजाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 2024
केंद्र सरकार द्वारा 28 फरवरी 2015 को Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की शुरुआत की गई थी यह एक बीमा योजना है जिसके तहत ₹12 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाता है तो इस स्थिति में उसे ₹2,00,000 कासुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया जाता है सिर्फ ₹12 के प्रीमियम का भुगतान करके ₹2,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है यह बीमा योजना प्रतिवर्ष रिन्यू की जाती है और प्रति वर्ष ₹12 के प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ₹2,00,000 तक का बीमा कवर प्रदान करना है जिसके लिए उन्हें सिर्फ ₹12 की वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की सहायता होगी विकलांग होने की इस स्थिति में तथा बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डिटेल्स
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
किसने शुरू की | केंद्र सरकार ने |
कब शुरू हुई | 28 फरवरी 2015 को |
मंत्रालय | वित्त मंत्रालय द्वारा |
लाभार्थी | भारत के लोग |
उद्देश्य | गरीबो को सुरक्षा बीमा प्रदान करना |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्लेम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्लेम तभी किया जा सकता है जब बीमा धारक की मृत्यु हो जाए या बीमा धारक अपंग हो जाए यदि बीमा धारक को किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि होती है तो इस योजना के तहत उसे बीमा कवर प्रदान किया जाएगा बीमा धारक की मृत्यु होने पर या पूर्णतः विकलांग होने पर ₹2,00,000 की वित्तीय सुरक्षा तथा आंशिक रूप से अपंग होने पर ₹1,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्रता
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास ये सभी दस्तावेज होने चाहिए
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोस
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था.
- योजना से जुड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- यह एक सुरक्षा बीमा योजना है.
- इस योजना के तहत सिर्फ ₹12 के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
- बीमा धारक की मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से विकलांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा ₹2,00,000 का बीमा कवर प्रदान किया जाता है.
- यदि बीमा धारक सिर्फ आंशिक रूप से अपंग हुआ तो इस योजना के तहत उसे ₹1,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- प्रीमियम का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक या बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती है.
- इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ पर आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता है.
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी.
- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह योजना लाभकारी है.
- बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात प्रदान की जाने वाली धनराशि नॉमिनी को दी जाती है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए आपको उस बैंक से संपर्क करना होगा जहाँ आपने बचत बैंक खाता खुलवाया है.
- इसके बाद वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
- सभी प्रकार की जानकारी और दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र को भरना होगा.
- इसके बाद बैंक में संबंधित अधिकारी के पास आवेदन पत्र जमा करना होगा.
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी शुरू कर दी जाएगी.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आपको Jan Dhan Se Jan Suraksha की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Forms के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको Application Forms के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको अपनी इच्छा अनुसार भाषा का चयन करना होगा।
- अब भाषा का चयन करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
- इसके बाद अब आपको फॉर्म को डाउनलोड कर उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- अब जैसे खाताधारक का नाम, पिता का नाम, खाताधारक का पता, शहर/नगर/ग्राम का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, खाताधारक का मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, पैन नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- अब सभी जानकारी दर्ज करने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद अब आपको यह आवेदन फॉर्म उस बैंक में जमा कर देना होगा जिस बैंक में आपका खाता है।
- कुछ इस प्रकार आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
सुरक्षा बीमा योजना में भाग लेने वाले बैंकों की सूची
- इलाहाबाद बैंक
- भारतीय महिला बैंक
- ऐक्सिस बैंक
- केनरा बैंक
- देना बैंक
- फेडरल बैंक
- बैंक ऑफ़ इंडिया
- बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
- सेंट्रल बैंक
- कॉर्पोरेशन बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- केरला ग्रामीण बैंक
- कोटक बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- साउथ इंडियन बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
- सिंडिकेट बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- विजया बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- इंडसइंड बैंक
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- यूको बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया