UOCOP Character Certificate Kaise Nikale: आज हम आपको यूपी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है ये एक प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र होता है इसके द्वारा ही आप का चरित्र कैसा है और आपके नाम पर कोई FIR वगैरह है या नहीं, साथ ही आप के नाम पर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं इन सभी चीजों की जानकारी मिलती है इसलिए अगर आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में बनवाना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े क्योंकि आज हम आपको UPCOP करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं इससे संबंधित पूरी जानकारी देंगे.
यूपी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट: डिटेल्स
पोर्टल का नाम | CCTNS– Citizen Portal |
सर्टिफिकेट जारी कर्ता | यूपी पुलिस विभाग |
लभ्यार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://uppolice.gov.in/ |
यूपी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?
उत्तर प्रदेश पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत प्रदेश के सभी नागरिको को होती है क्योंकि यूपी का कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी इस करना चाहता है तो उसे यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है या फिर आधार केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है और अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या फिर सरकारी नौकरी के साथ साथ संविदा पर नौकरी करना चाहते हैं तो भी आपको यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी.
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यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति के चरित्र प्रामाणित करने का एक प्रमाणपत्र होता है जो व्यक्ति के क्षेत्र में आने वाले थाने द्वारा तैयार किया जाता है इस प्रमाणपत्र में खास तौर पर व्यक्ति के ऊपर कोई केस या मुकदमा या आपराधिक स्थिति नहीं है इसके बारे में पता चलता है.
यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लाभ
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास यूपी पुलिस सर्टिफिकेट होना जरूरी है लेकिन इसके कौन कौन से लाभ हैं आइए जानते हैं-
- यूपी पुलिस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके बनवा सकते हैं.
- कभी कभी अगर कोई व्यक्ति किराये पर कमरा लेता है तो भी उसे सब करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होता है.
- बैंक या अन्य सरकारी नौकरी के लिए भी करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
- सरकारी नौकरी में कई जगहों पर चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है.
- वीज़ा के लिए भी करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.
यूपी पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप यूपी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी दस्तावेज होने जरूरी हैं.
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- डिजिटल सिग्नेचर
- मार्कशीट आदि.
यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया क्या है?
अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप अपना उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- यूपी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट UPCOP पर जाना है.
- आप वहाँ पर होमपेज पर आपको ऊपर की तरफ मेनू में सिटिज़न सर्विस का एक ऑप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना है.
- उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस ओपन होंगे जिसमें से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिंक पर क्लिक करना है.
- उसके बाद लॉगिन पेज ओपन होगा जिसमें से आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है.
- अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप क्रिएट सिटिजन लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके मांगी गई जानकारियां भरकर लॉग इन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं.
- लॉगिन होने के बाद आपको जनहित गारंटी अधिनियम के विकल्प में जाकर चरित्र प्रमाणपत्र अनुरोध के लिंक पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने चरित्र प्रमाणपत्र ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिससे आपको मांगी गई जानकारियां भरनी है उसके बाद मांगी गई फ़ाइल्स और शपथपत्र को अपलोड करना है.
- लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है इस तरह से अपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
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यूपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे देखें
अगर आपने यूपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है और आप इसकी स्थिति जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं
- सबसे पहले आपको यूपी पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट https://uppolice.gov.in/ पर जाना है.
- अब आपके सामने होम पेज पर मेनू की ऑप्शन में नागरिक सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- उसके बाद चरित्र सत्यापन या चरित्र प्रमाणपत्र अनुरोध के लिंक पर क्लिक करना है.
- उसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें नीचे की तरफ प्रमाणपत्र सत्यापन का लिंक दिया होगा आपको उस पर क्लिक करना है.
- उसके बाद सर्विस टाइप में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का चुनाव करना है उसके बाद अगले बॉक्स में अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर फ़िल करके सर्च बटन पर क्लिक करना है.
- जिसके बाद आपका प्रमाणपत्र सत्यापन आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा और आपका चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन पूरा हो जाएंगे.
सिटिज़न सर्विस वेरिफिकेशन कैसे करें?
- सिटिज़न सर्विस वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- वहाँ पर होमपेज पर आपको नागरिक सेवाएं सत्यापन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपना सेवा अनुरोध प्रकार का चुनाव करना है.
- और शिकायत सेवानिवृत्त बॉक्स में आवेदन संख्या दर्ज करके सर्च करना है.